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हज प्रभाग के बारे में

हज समिति अधिनियम, 1959 (1959 का 51) एवं इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों को लागू करने सहित हज तीर्थ यात्रा के प्रबंधन से संबंधित कार्य 01 अक्तूबर, 2016 से विदेश मंत्रालय से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को हस्तांतिरत कर दिया गया है। तद्नुसार, यह प्रभाग विदेश मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय, भारतीय हज समिति (एचसीओआई) तथा भारत के प्रधान कौंसलावास, जेद्दा, सऊदी अरब राज्य के समन्वय से हज संबंधी कार्यों का प्रबंधन करता है।

हज प्रभाग निम्नलिखित कार्यों की देख-रेख करता हैः

  • हज तीर्थ यात्रा के सुचारू संचालन के लिए विदेश मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय, भारतीय हज समिति (एचसीओआई) के साथ समग्र समन्वय तथा एयर चार्टर ऑपरेशनों का पर्यवेक्षण ।
  • भारतीय हज समिति से संबंधित सभी मामले तथा हज समिति अधिनियम, 2002 का संचालन।
  • सीजीआई, जेद्दा के हज संबंधी प्रस्तावों का आवश्यक अनुमोदन।
  • हज अवधि के दौरान तीर्थ यात्रियों के कल्याण हेतु सीजीआई, जेद्दा द्वारा स्थापित अस्पतालों /औषधालयों के लिए दवाईयों/चिकित्सीय उपकरणों की आपूर्ति।
  • सीजीआई, जेद्दा में अल्पकालिक प्रतिनियुक्ति पर प्रतिनियुक्त व्यक्तियों (प्रशासनिक एवं चिकित्सा/पराचिकित्सा स्टाफ)का चयन।
  • प्राइवेट टूर ऑपरेटरों (पीटीओ) का पंजीकरण तथा पीटीओ को हज कोटे का आबंटन।
  • हज मामलों संबंधी आरटीआई, संसदीय प्रश्नों एवं कानूनी मामलों का उत्तर।


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वेब पोर्टल डिजाइन, विकसित और होस्ट [NIC Website] वेब पोर्टल का रखरखाव हज प्रभाग, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा किया जाता है।
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