भारतीय हज समिति - एचसीओआई
हज समिति भारत (एचसीओआई) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय है। यह मुंबई में स्थित है। इसका गठन हज समिति अधिनियम, 2002 के उपबंधों के अधीन किया गया है। यह एक सतत उत्तराधिकार वाला निकाय कारपोरेट है। हज तथा इससे संबंधित मामलों के लिए मुस्लिम तीर्थ-यात्रियों हेतु व्यवस्था करना इसका उत्तरदायित्व है। यह प्रतिवर्ष हज के लिए इच्छुक यात्रियों से आवेदन आमंत्रित करती है, तीर्थ-यात्रियों का चयन करती है, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के समग्र पर्यवेक्षण में जेद्दा में भारत के महाकौंसलावास और नागर विमानन मंत्रालय के साथ निकट समन्वय से सऊदी अरब में उनके आवास, परिवहन और कल्याण की व्यवस्था करती है।
अधिनियम के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक 3 वर्ष में हज समिति का पुनर्गठन किया जाता है। समिति में निम्नलिखित सदस्य होते हैं, नामतः
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तीन संसद सदस्य जिसमें से दो सदस्य लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा अपने मुस्लिम सदस्यों में से नामित किए जाते हैं और एक सदस्य राज्य सभा के सभापति द्वारा अपने मुस्लिम सदस्यों में से नामित किया जाता है;
परंतु यह है कि यदि कोई संसद सदस्य, संसद का सदस्य न रहता है तो वह समिति का सदस्य नहीं रहेगा और लोक सभा का अध्यक्ष अथवा राज्य सभा का सभापति, जैसा भी मामला हो, केन्द्र सरकार द्वारा अनुरोध किए जाने पर नए नामांकन करेगा;
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समिति के नौ मुस्लिम सदस्य निर्वाचित किए जाएंगे, तीन उन राज्यों में से होंगे जिन्होंने पिछले तीन वर्षों में से सबसे ज्यादा संख्या में तीर्थ-यात्री भेजे हैं और अनुसूची में विनिर्दिष्ट जोनों में प्रत्येक से एक सदस्य उस तरीके से होगा जैसा निर्धारित किया जाए;
परंतु यह है कि अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट जोन में आने वाले किसी राज्य से एक से अधिक सदस्य निर्वाचित नहीं किया जाएगा;
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विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त और नागर विमानन मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए उस सरकार द्वारा नामित कम-से-कम संयुक्त सचिव, भारत सरकार के रैंक के चार व्यक्ति पदेन सदस्यों के रूप में;
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केन्द्र सरकार द्वारा निम्नलिखित वर्गों के व्यक्तियों में से सात मुस्लिम सदस्यों को नामित किया जाएगा, यथा;
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दो सदस्य जिन्हें लोक प्रशासन, वित्त, शिक्षा, संस्कृति या सामाजिक कार्य का विशेष ज्ञान हो और इनमें से एक शिया मुस्लिम होगा;
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दो महिला सदस्य जिनमें से एक शिया मुस्लिम होगी;
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तीन सदस्य जिन्हें मुस्लिम धर्मविज्ञान और कानून का विशेष ज्ञान हो और इनमें से एक शिया मुस्लिम होगा।
मौजूदा समिति भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित विदेश मंत्रालय की 9 जून, 2016 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2024(अ) के तहत गठित की गई है।
पुनर्गठित हज समिति भारत की अधिसूचना दिनांक 9 जून, 2016 हज समिति भारत की अधिसूचना दिनांक 9 जून, 2016 के अनुक्रम में अतिरिक्त अधिसूचना दिनांक 17 जून, 2016 हज समिति भारत की अधिसूचना दिनांक 9 जून, 2016 के अनुक्रम में अतिरिक्त अधिसूचना दिनांक 27 जून, 2016 हज समिति भारत की अधिसूचना दिनांक 9 जून, 2016 के अनुक्रम में अतिरिक्त अधिसूचना दिनांक 07 जुलाई, 2016
हज समिति भारत के जरिए हज पर जाने के लिए प्रक्रिया निम्नलिखित अनुसार हैः
- पात्रता मानदंड की जांच करें
- हज आवेदन फार्म भरें
- फार्म को संबंधित राज्य हज समिति को प्रस्तुत करें
- अपेक्षित आवेदन शुल्क अदा करें
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आगे और विवरणों के लिए कृपया देखें- भारतीय हज समिति की वेबसाइट
हज-2017
2 से 24 जनवरी 2017 के बीच, भारतीय हज समिति, हज आवेदन पत्र आमंत्रित कर रहे हैं।
यहाँ ऑन-लाइन आवेदन करें,
ऑन-लाइन आवेदन कैसे करें ?
हज-2017 राज्य हज समितियों को आबंटित कोटा
- आवेदन कैसे करें? दिशा-निर्देश
अंग्रेज़ी
हिंदी
उर्दू
आवेदन प्रपत्र (ऑफ-लाइन)
- अनुलग्नक/घोषणापत्र/वचनपत्र
सभी प्रकार के आवेदकों के लिए घोषणा प्रपत्र
मेहरम के रुप में अथवा सत्तर साल से अधिक की आयु के व्यक्तियों से साथ दुबारा जाने वाले लोगों के लिए घोषणा प्रपत्र
आरक्षित श्रेणी-क (सत्तर साल से अधिक की आयु वाले मामले) के लिए घोषणा प्रपत्र
आरक्षित श्रेणी-ख (पिछले 3 बार से असफल मामले) के लिए घोषणा प्रपत्र
पासपोर्ट आवेदनों के शीघ्र निबटारे के बारे में (परिपत्र-2ः दिनांक 5 जनवरी-2017)
कार्य योजना हज प्रबंधन के लिए (परिपत्र-1ः दिनांक 8 दिसंबर, 2016)
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